बंदी की मौत पर हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती बंदी कामता प्रसाद की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस एसए धर्माधिकारी की डिवीजन बेंच ने जिला न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले की प्रारंभिक जांच प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) से कराएं। जेएमएफसी को यह बताना होगा कि क्या इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच की आवश्यकता है या नहीं?
एडवोकेट बीके शर्मा ने बताया कि हत्या के आरोप में जेल में बंद कामता प्रसाद का लंबे समय से स्वास्थ्य खराब था। इसी के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए आवेदन पेश किया था। लेकिन जेल अधिकारियोें ने स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने में देरी की। इस कारण कामता प्रसाद को जमानत नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि कामता प्रसाद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 अक्टूबर कोे उसकी जेएएच में ही मौत हो गई। जबकि पूर्व में उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इलाज में लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई।