डीएम जालौन के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक भवन को गिराने के आदेश का अनुपालन न होने पर जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को नोटिस जारी कर कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जाए। इसका जवाब देने के लिए उन्हें एक माह का समय दिया गया है हालांकि उनसे अभी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नहीं कहा गया है।
गौरतलब है कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता की जनहित याचिका पर गत 03 फरवरी को न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति जयंती बेनर्जी की डबल बेंच ने आदेश पारित किया था कि जालौन के डीएम उरई में बने बेंकिट हॉल को सरकारी भूमि पर बनाये जाने की शिकायत की जांच कराएँ और संतुष्ट होने पर उसे हटवाने के लिए कदम उठायें जिसके तहत अवैध निर्माण को धवस्त किया जाए जबकि अगर वे प्रतिकूल आदेश करते हैं तो प्रभावित व्यक्तियों को एक सप्ताह का समय सक्षम न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रदान करें।
साथ ही अवैध निर्माण को गिराने के बाद जिलाधिकारी सार्वजनिक संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से काबिज रहने का मुआवजा व हर्जाना बसूल करेंगे। इसके लिए तीन महीने का समय जिलाधिकारी को दिया गया था जिसकी रिपोर्ट उन्हें 03 मई को देनी थी।
उक्त कार्यवाही न करने की वजह से धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने डीएम जालौन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध अपने वकील के मार्फ़त किया नतीजतन न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के व्यक्तिगत नाम से नोटिस जारी कर दिया है।