हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
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कुरुक्षेत्र 24 अक्टूबर :- उप जिला सिविल सर्जन डा. अनुपमा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद समय पूरा न होने की स्थिति में विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने, रोजगार या सरकारी कार्य के उद्देश्य से विदेश जाने, ओलंपिक खेलों में भाग लेने के साथ-साथ अन्य श्रेणियों को भी आपात या अनिवार्य स्थिति में विदेश जाने के लिए जोड़ा है, जिनमें किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार करवाने हेतु, विदेशी नागरिक (जो अपने देश में वापिस जाना चाहते है) और किसी भी परिस्थिति, जिसके तहत विदेशी यात्रा करना अनिवार्य है (परंतु कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद 84 दिन पूरे नहीं हुए है), जैसी श्रेणियों को कोविशील्ड की पहली व दूसरी डोज के समय अवधि के संबंध में छूट देने का निर्णय लिया है।
डिप्टी सीएमओ डा. अनुपमा ने कहा कि इन श्रेणियों के तहत आने वाले लोगों को कोविशील्ड की पहली व दूसरी डोज लेने के समय अवधि में छूट देने का निर्णय लिया गया है ताकि ऐसी आपात स्थितियों में यह लोग विदेश जा सके। इन मामलों में संबंधित व्यक्ति को विदेश यात्रा से संबंधित दस्तावेज जैसे कि वीजा या कंफर्म टिकट के साथ-साथ इससे संबंधित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, जिससे विदेश यात्रा करना उचित समझा जाए। इसके अलावा ऐसे लाभार्थियों को वैक्सीन की दूसरी डोज सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन-साइट भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जोकि पहले से कोविन पोर्टल में दर्ज है।