जांजगीर-चांपा 01/11 2021/ जिले में 30 की क्षमता का स्वधार गृह स्वीकृत किये जाएंगे। बड़े शहरों तथा अन्य जिले जहां 40 लाख से ज्यादा की जनसंख्या एवं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता के आधार पर 01 से अधिक स्वधार गृह स्थापित किया जा सकेगा।
स्वधार गृहों के औचित्य/आवश्यकता एवं निर्धारित मापदंडों के आधार पर गृह की क्षमता को 50 या 100 बढ़ाया जा सकेगा तथा प्रारंभिक तौर पर स्वधार गृह 05 साल तक के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।
उक्त के अनुक्रम में स्वधार गृह योजना के दिशा निर्देश एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पात्र स्वैच्छिक संगठनों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए गए हैैं।
इच्छुक संस्था या संगठन संलग्न दस्तावेजों की जानकारी 8 नवम्बर तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। शासन के निर्देशानुसार वांछित जानकारी की प्रतिपूर्ति कर समय-सीमा 11 नवम्बर तक कार्यालयीन समय में ही जमा किया जायेगा। तदुपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट अथवा सीधे कार्यालय में आकर जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कलेक्टोरेट परिसर जांजगीर से संपर्क किया जा सकता है।