जिला दंडाधिकारी के आदेश पर 23 से 30 नवंबर के बीच जिले में निषेधाज्ञा रहेगा लागू
-राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा संयुक्तादेश जारी
-सरकारी व गैर सरकारी संस्थान सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उपायों पर अमल होगा जरूरी
अररिया
राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में कोरोना संक्रमण के प्रसार के खतरों से निपटने के लिये सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच व जिला पुलिस अधीक्षक हृदयकांत द्वारा संयुक्तादेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के आदेश पर जिले में 23 से 30 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
टीकाकृत व्यक्तियों को कार्यालयों में प्रवेश की होगी अनुमति :
इस दौरान सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। लेकिन कार्यालयों में कोरोना का टीका ले चुके लोगों का ही प्रवेश संभव होगा। सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। प्रतिष्ठान के संचालक सहित अन्य के लिये मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्रतिष्ठानों में कर्मी व आगंतुकों के लिये सैनिटाइजर का इंतजाम व शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों के टीकाकरण से जुड़ी जानकारी स्थानीय थाना में देना होगा। इसी तरह सार्वजनिक परिवहन के साधन अपनी शतप्रतिशत क्षमता का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन वाहन में खड़े होकर व छत पर यात्रा करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक व निजी वाहनों में मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। इसे लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिये गये हैं। सभी तरह के शिक्षण संस्थान का संचालन पूर्व की तरज संचालित किया जा सकेगा। आंगनबाड़ी केंद्र व प्ले स्कूल के संचालन पर प्रतिबंध के दायरे से बाहर होगा। वहीं ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी सुलभ होगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय व अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों का संचालन में कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराया जायेगा। शैक्षणिक संस्था के छात्र, व शिक्षकों के लिये टीकाकरण का प्रयास जारी रहेगा। कोचिंग संस्थान में टीका प्राप्त व्यक्तियों के कार्य की अनुमति होगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को जरूरी आदेश दिये गये हैं।
सामाजिक व सांस्कृति आयोजन से पूर्व लेनी होगी प्रशासनिक अनुमति :
सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन से पूर्व प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विवाह सहित किसी तरह के अन्य पारिवारिक आयोजन से तीन दिन पूर्व स्थानीय थाना को इसकी जानकारी देनी होगी। बाराज जुलूस व डीजे का प्रयोग इस दौरान प्रतिबंधित होगा। पार्क व उद्यान में शारीरिक दूरी का अनुपालन मास्क का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित कराया जाना है। सामाजिक, राजनीति, मनोरंजन, खेल कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन के लिये पूर्व प्रशासनिक अनुमति जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपयोग कर सकेंगे। रेस्टोरेंट व होटलों में भी क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जायेगा। इतना ही नहीं जारी संयुक्तादेश में सार्वजनिक स्थल, भीड़-भाड़ वाले बाजार, हाट, सब्जी मंडी सहित अन्य जगहों पर शारीरिक दूरी व मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इस संबंध में कड़े निर्देश दिये हैं। जारी आदेश के अनुपालन में किसी तरह की लापरवाही के लिये संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित सभी अधिकारियों को दिया है।