जांजगीर-चांपा, 26 नवम्बर, 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानुप्रताप सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में अनुसूचित जनजाति से संबंधित 17 प्रकरणों की सुनवाई की। श्री सिंह ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि पीड़ित आदिवासी द्वारा अजाक थाने में प्रकरण दर्ज कराये जाने पर उन्हें प्रावधान के अनुसार राहत राशि दी जानी है। आवेदक के साथ एक सहयोगी को भी घर से थाने तक आने-जाने व भोजन का खर्चा दिया जाना है। सरकार द्वारा इसके लिए सभी जिलो को राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रार्थी को राहत राशि का भुगतान समय पर हो यह सुनिश्चित किया जाय। सुनवाई के दौरान आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना पोर्ते भी उपस्थित थीं। श्री सिंह ने सुनवाई के दौरान मड़वा पावर प्लांट में अधिग्रहित भूमि से संबंधित आदिवासी समाज के भूस्वामियों को शासन के पुनर्वास नीती के तहत लाभ दिलाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी प्रकार अकलतरा तहसील के ग्राम अकलतरी में तालाब निर्माण से प्रभावित आदिवासियों की शिकायत की जांच के लिए राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी दी। सुनवाई के दौरान जिला पंचायत सदस्य श्रीमती विद्या सिदार, एडीएम श्रीमती लीना कोसम, सभी एसडीएम, तहसीलदार, प्रकरणो से संबंधित आवेदन व अनावेदक भी उपस्थित थे।