मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
पलासी बीडीओ और बीईओ द्वारा नियम के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने लिया संज्ञान। जीमेल द्वारा अररिया डीएम और निदेशालय को कार्रवाई के लिए फोरवार्ड किया ज्ञापन।।
अररिया
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इन्तेखाब आलम ने मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार को ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन देकर पलासी बीडीओ मोनालिसा प्रिय दर्शिनी और बीईओ प्रतिमा कुमारी द्वारा नियम के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण आदेश को रद्द करने को लेकर ज्ञापन देते हुए स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए दोनों पर अनुशासनिक कार्रवाई की मांग की थी।श्री आलम ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए कहा था कि श्रीमान की सुशासन वाली छवि को भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा धुमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार शिक्षा विभाग की किरकीरी हो रही है पलासी बीडीओ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियामवली के नियमों को ताक पर रखकर दर्जनों शिक्षकों के किये गए स्थान्तरण आदेश को रद्द किया जाए।इस ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री आलम के ज्ञापन को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी अररिया श्री प्रशांत कुमार सीएच और निदेशालय पटना को फोरवार्ड किया गया है।श्री आलम ने पुनः बताया कि शिक्षक नियोजन नियामवली 2020 (ज्ञापंक 709 दिनांक 21.08.2020 ) के कंडिका vii (क) के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव होंगें।नियोजन नियमावली 2020 के लागू होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के जगह अब कार्यपालक पदाधिकारी,पंचायत समिति नियोजन इकाई के सदस्य सचिव होंगें।
इस आलोक में अपर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने ज्ञापक 28 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा भी स्पष्ट किया है कि प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव कार्यपालक पदाधिकारी होंगें।इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित गजट अधिसूचना संख्या 4281 दिनांक 09.08.2021 की कंडिका 4 में यह उल्लेख कर इस संदर्भ में स्पष्ट किया जा चुका है कि जो पदाधिकारी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे वह पदेन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
उपरोक्त नियम और नियमावली के लागू होने के बाद भी पलासी बीडीओ द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दर्जनों शिक्षकों का स्थानांतरण कर किया गया है, साथ ही नियमावली में स्थानांतरण के लिये जो नियम बनाए गए हैं उसकी भी अनदेखी की गई है।
ज्ञातव्य है कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के आलोक में भी पलासी प्रखंड के बीडीओ द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश विभागीय नियम के विपरित है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री इन्तेखाब द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जीमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में अनुरोध की गई थी के पलासी बीडीओ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियम विपरीत मनमाने तरीके किये गए सभी स्थानांतरण आदेश को रद्द कर उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की जाए।