जांजगीर-चांपा, 02 फरवरी, 2022/ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 6 (1) के तहत जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 03 वर्ष का है। समिति में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मेनका प्रधान को महिला सदस्य के पद हेतु नामांकित किया गया था, वर्तमान में उनका स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर शेष कार्यकाल 31 मई 2022 तक के लिए संयुक्त कलेक्टर जांजगीर डॉ ज्योति पटेल को महिला सदस्य नामांकित किया गया है।
स्थानीय शिकायत समिति की अधिकारिता/कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला जांजगीर-चांपा होगा। समिति ऐसे कार्यालय जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया अथवा शिकायत यदि नियोक्ता के विरूद्ध में है, ऐसे प्रतिष्ठानों से सीधे शिकायत प्राप्त करते हुए अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर कार्यवाही करेगी।
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