चार डीपीआरओ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना
अम्बेडकरनगर
जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना ना देना पंचायत राज विभाग के चार चार अधिकारियों को महंगा पड़ गया है सूचना आयोग ने जिले के वर्तमान जिला पंचायत राज अधिकारी सहित चार जिला पंचायत राज अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है इसके साथ ही आयोग ने तत्काल सूचना भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आरटीआई के प्रमुख कार्यकर्ता डॉ लाल बहादुर के प्रयास से अधिकारियों पर यह अर्थदंड लगा है।