बैनामों में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। अब किसी भी रजिस्ट्री में खरीदार और विक्रेता दोनों के आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड अनिवार्य

रायबरेली
रिपोर्ट Vipin Rajput
मो
, रायबरेली जिले में बैनामों में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। अब किसी भी रजिस्ट्री में खरीदार और विक्रेता दोनों के आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड अनिवार्य होंगे। नए सिस्टम के तहत क्रेता और विक्रेता के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। ओटीपी सत्यापन के बाद ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद पैन कार्ड का भी सत्यापन किया जाएगा और केवल सफल सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री पूरी की जा सकेगी। साथ ही कृषि विभाग से संबंधित बैनामों में अब यूनिक आईडी अनिवार्य होगी। इन नियमों का उद्देश्य बैनामों में फर्जीवाड़ा रोकना है। यह व्यवस्था कल से जिले के उपनिबंधन कार्यालय में लागू कर दी गई है। उपनिबंधक बृजेश पाठक ने बताया कि इस कदम से रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा।