शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिले के लिए आधार कार्ड की नहीं है अनिवार्यता

हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
दूरभाष- 94161-91877

कुरुक्षेत्र 8 जून :- जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसकी अनुपालना में बनाए गए बनाए गए हरियाणा राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन रुल-2011 के नियम 9(1) तथा (2) में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। विभाग के संज्ञान में आया है कि आधार कार्ड नम्बर के अभाव में बच्चों के दाखिले करने से मना किया जा रहा है। इस जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि किसी भी बच्चे के पास आधार कार्ड नम्बर का न होना दाखिले से इंकार का आधार नहीं है, आधार नम्बर के बिना भी प्रार्थी बच्चे को स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन पर दाखिला दिया जाना अनिवार्य है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। हालांकि नि:शुल्क हकदारियों की ऐसी राशि जो पीएफएमएस के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जारी होगी उसके लिए बच्चे का आधार कार्ड नम्बर की अनिवार्यता बनी रहेगी।

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