डेहरी संवाददाता। प्रशासन के द्वारा शहर में लॉकडाउन के दरमियान राज्य सरकार के निर्देश पर नई गाइडलाइन के तहत दुकानों को खोलने के लिए तीन श्रेणियों में विभक्त कर रोसटर का निर्धारण किया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के घटते दर के पश्चात किए गए लॉकडाउन में 2 जून से थोड़ी रियायत दी है। जिला प्रशासन के द्वारा शहर में प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है। जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को रखा गया है। इसके अंतर्गत अस्पताल, दवा दुकान, किराना दुकान, ई-कॉमर्स सेवाएं, फल और सब्जी, अनाज, पशु चारा दूध पेयजल, ऑटो मोबाईल पंचर मोटर गैरेज स्कूटर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, निर्माण सम्बधित ईट,गिट्टी सीमेन्ट, सरीया, सेनेटरी, ठेला पर घूम कर सब्जियां फल बेचने वाले, होम डिलीवरी वाली दुकानों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से अपराहन 2 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है। द्वितीय श्रेणी की दुकाने रविवार मंगलवार शुक्रवार को को खुली रहेंगी। जिसके अंतर्गत टायर रिपेयरिंग, फर्नीचर ज्वेलरी की दुकान खुलेंगे। श्रेणी तीन में सोमवार शुक्रवार एवं शनिवार को दुकानें खुलेंगे। जिसमें कपड़ा, रेडीमेड, जूता, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन, स्पोर्ट्स, की दुकानें शामिल हैं। शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद रहेंगे । सभी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी आयोजन नहीं होंगे । निजी वाहन जो रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डा तक जाने के लिए चलेंगे बाकी निजी वाहनों के परिचालन पर पूर्व की तरह प्रतिबंध । रहेगा शादी ब्याह में 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं होंगे तथा इसके लिए 3 दिन पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 व्यक्ति से अधिक हिस्सा नहीं लेंगे। कहीं भी किसी प्रकार की भीड़ या मजमा लगाना मना है। सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी । अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन के तहत क्षेत्र में भी दुकानों को खोलने के लिए रस्टम किया गया है उसी के तहत अब दुकान खुलेगी और इसके अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर करवाई किया जाएगा।
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Tue Jun 1 , 2021