दुष्कर्म व गर्भपात कराने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

अतरौलिया आज़मगढ़ से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट दुष्कर्म व गर्भपात कराने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात कराने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 43 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश में कहा कि अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को मुहैया करायी जाए। यदि आरोपी की ओर से जुर्माना की रकम न अदा की गई तो उसे दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।वर्ष 2014 में इब्राहिमपुर थाना जनपद अम्बेडकर नगर में एक महिला ने थाना क्षेत्र के निवासी चैतराज के विरुद्घ अपनी नाबालिग पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर करीब एक वर्ष तक दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर इब्राहिमपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम फरीदा बेगम के समक्ष प्रस्तुत हुआ।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने न्यायालय समक्ष पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने इसके आधार पर उसे दोषी पाया और 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 43 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में कहा कि अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को सौंपी जाए। यदि अर्थदंड न अदा किया गया तो दोषी का दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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