मध्य प्रदेश/ रीवा/ थाना समान द्वारा ओभर लोड बस,परमिट की शर्तो का उल्लंघन,बिना नम्बर के वाहन चालको के विरुद्ध की गई कार्यवाही

मध्य प्रदेश/ रीवा/ थाना समान द्वारा ओभर लोड बस,परमिट की शर्तो का उल्लंघन,बिना नम्बर के वाहन चालको के विरुद्ध की गई कार्यवाही*-

ब्यूरो चीफ //राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश…8889284934

पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, एवं नगर पुलिस अधीक्षक (2) प्रतिभा शर्मा के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी समान निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ थाना समान क्षेत्र एवं नये बस स्टैन्ड मे ओभर लोड,बिना परमिट,बिना नम्बर के वाहन चालको के विरुद्ध की गई कार्यवाही –
विवरण – दिनांक 19.02.21 को थाना समान क्षेत्र एवं नये बस स्टैन्ड मे बस क्र. एमपी 18पी 0381 जिसकी परमिट 52 सीट की थी किन्तु 65 यात्री बैठे पाये जाने से बस चालक के विरुद्ध परमिट की शर्तो का उल्लंघन करना पाये जाने पर धारा 66/192 एम.व्ही.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई । इसी प्रकार आटो क्र. एमपी 17 आर 6620 के विरुद्ध शराब के नशे मे बिना लायसेन्स के आटो चलाने पर धारा 3/181,185 एम.व्ही.एक्ट के तहत आटो चालक प्रकाश चतुर्वेदी पिता स्व. रोशनलाल चतुर्वेदी उम्र 31 वर्ष नि. बहुरीबाँध थाना चोरहटा जिला रीवा के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर मेडिकल कराया गया । उपरोक्त दोनो प्रकरणो वाहन बस एवं आटो को जप्त किया जाकर निकाल हेतु इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय के यहा पेश किया जाता है । बस क्र. एमपी 17पी – 1114 के विरुद्ध यातायात नियमो का उल्लघंन करने पर धारा 119/177 एम.व्ही.एक्ट के तहत, बस क्र. एमपी 17पी – 1443 के विरुद्ध वाहन चलाते समय वर्दी न पहने के कारण धारा 9/177 एम.व्ही.एक्ट के तहत,बोलेरो क्र. एमपी 17 टीए 1712 वाहन चलाते समय वर्दी न पहने एवं वाहन मे सही ढंग से नम्बर न लेख होने के कारण धारा 9/177,77/177 एम.व्ही.एक्ट के तहत,एक बोलेरो वाहन मे नंबर न लेख होने से धारा 77/177 एम.व्ही.एक्ट के तहत,मार्शल क्र. एमपी 19टी -159 मे पीछे नम्बर न होने से धारा 77/177 एम.व्ही.एक्ट के तहत, आटो क्र. एमपी 17 आर 9908 मे नम्बर न होने से धारा 77/177 एम.व्ही.एक्ट के तहत,पिकअप वाहन क्र, एमपी 17 जी – 2096 मे बाडी से ऊचा समान लोड करने एवं पीछे नम्बर न लेख होने से धारा 208/177,77/177 एम.व्ही.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई । इस प्रकार थाना समान मे दिनांक 19.02.21 को 02 वाहन के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर प्रकरण न्यायालय पेश किया जाता है, एवं 07 वाहनो के विरुद्ध एम.व्ही.एक्ट के तहत कुल जुर्माना 4500 रुपये वसूला गया ।
*उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता, सउनि गजेन्द्र सिह परिहार,प्र.आर. 755 अम्बरीश द्विवेदी,आर. 146 धर्मेन्द्र विश्वकर्मा, आर. 480 विनोद तिवारी,आर.चालक 06 जयनारायण शर्मा,सैनिक 409 रामगोपाल साकेत की महत्वपूर्ण भूमिका रही

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