उर्वरक का भण्डारण और उर्वरक की मात्रा में भिन्नता पर की गई कार्यवाहीकलेक्टर पर निर्देश पर खाद की कालाबाजारी रोकने चलाया जा रहा अभियान

जांजगीर-चांपा 15 जुलाई 2022/ कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि श्री एम.आर. तिग्गा जांजगीर के मार्गदर्शन में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में संचालित खाद एवं बीज विक्रेताओं के फर्म का 13 जुलाई को औचक निरीक्षण किया गया। छ.ग. शासन व जिला प्रशासन की मंशानुरूप किसानों को उचित दर पर पीओएस मशीन से खाद वितरण एवं कालाबाजारी रोकने के लिए जिले में संचालित विकासखण्ड सक्ती के मेसर्स विकास खाद भण्डार, बालाजी खाद भण्डार व श्री राम सीड्स के द्वारा अनुज्ञप्ति पत्र में दर्शित गोदाम के अतिरिक्त अन्य गोदाम में उर्वरक का भण्डारण किया जाना पाया गया। जिसमें उर्वरक निरीक्षक एवं संयुक्त दल द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की खण्ड -7 प्रधाधिकार ज्ञापन A (1) का शर्त क्रमांक 02 का उल्लघंन के फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (D) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त गोदाम में रखे उर्वरक को जप्त कर विक्रय प्रतिबंध करते हुए गोदाम सील बंद की कार्यवाही किया गया। बालाजी खाद भण्डार सक्ती के पीओएस मशीन व गोदाम में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा में भिन्नता के फलस्वरूप धारा 35 का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
उक्त कार्यवाही के दौरान संयुक्त संचालक कृषि श्री एम.के.चौहान, उप संचालक कृषि श्री एम.आर. तिग्गा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती श्री कृत राज, अनुविभागीय कृषि अधिकारी जांजगीर श्री एन.के. भारद्वाज, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पामगढ़ श्री पंकज पटेल, तहसीलदार श्री मनमोहन प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार श्री शिव कुमार डडसेना, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सक्ती श्री जे.के. साहू व कृषि विकास अधिकारी श्री आर.एल पटेल एवं अन्य विभागीय उपस्थित थे। जिले के उर्वरक/बीज/कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक/बीज/कीटनाशक प्राप्त हो सके जिसके लिए जिले के सभी विकासखण्डों में उर्वरक/बीज/कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा लगातार जिले के सभी कृषि केन्द्रों में निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये पर अब तक 36 कृषि केन्द्र संचालकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसमें से 09 कृषि केन्द्र संचालकों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 1985 के खण्ड-5 एवं 35(1) (A) उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक का जप्ती कर विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त 03 कृषि केन्द्र संचालकों के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड-3 एवं खण्ड-18 (1) (2) का उल्लंघन पाये जाने पर गोदान का सील बंद करते हुए विक्रय प्रतिबंधित किया गया। एवं 1 उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबन किया गया।

Read Article

Share Post

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

अजा, अजजा कर्मचारी संगठन के बीच चर्चा का आयोजन 18 को

Fri Jul 15 , 2022
अजा, अजजा कर्मचारी संगठन के बीच चर्चा का आयोजन 18 को    जांजगीर-चाम्पा 15 जुलाई 2022/ जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हेतु प्रोत्साहित करने हेतु चर्चा उपरांत कार्ययोजना बनाया जाना है। 18 जुलाई को सभी अनुसूचित जाति सामाजिक कर्मचारी संगठन […]

You May Like

Breaking News

advertisement