कोरोना संक्रमित को मतगणना एजेंट बनाने पर प्रत्याशी के विरुद्ध महामारी अधिनियम में होगी कारवाई

कोरोना संक्रमित को मतगणना एजेंट बनाने पर प्रत्याशी के विरुद्ध महामारी अधिनियम में होगी कारवाई

विवेक जायसवाल की रिपोर्ट अतरौलिया आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न होने के उपरांत दिनांक 02 मई से मतगणना का कार्य प्रारंभ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोरोना- 19 संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत समस्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपेक्षा किया है कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन कदापि न करें जिनमें कोविड- 19 संक्रमण के लक्षण यथा सर्दी, खासी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि विद्यमान हो, अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड- 19 वायरस से संक्रमित हो यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञानित होता है संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1697 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु बाध्य होना होगा।। अतरौलिया आजमगढ़ से वी वी न्यूज़ संवाददाता विवेक जायसवाल की रिपोर्ट

Read Article

Share Post

VVNEWS वैशवारा

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार अभियुक्त गया जेल

Thu Apr 29 , 2021
अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार अभियुक्त गया जेल मनोज तिवारी ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या  अयोध्या जनपद के गोसाईंगंज पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत कल देर शाम गस्त के समय एक संदिग्ध युवक को गौहनिया आम के बाग के पास अबैध तमंचे और कारतूस […]

You May Like

advertisement