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एडीजे ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

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एडीजे ने किया जिला कारागार का निरीक्षण
बदायूँ: 18 जुलाई। कृष्ण हरी शर्मा जिला संवाददाता बीबी न्यूज़ बदायूंराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की शिव कुमारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा शुक्रवार को जनपद के जिला कारागार बदायूँ का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान ऐसे निरूद्ध बन्दी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 क से अच्छादित हैं तथा अपनी आधी सजा से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं उससे सम्बन्धित बंदियों की सूची व इनकी रिहाई के सन्दर्भ में किये गये कार्यवाही उपलब्ध कराये जाने हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया। जिला कारागार बदायूं में पाकशाला एवं समस्त वैरिकों का निरीक्षण किया तथा निरन्तर स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कारागार में निरुद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना गया, उनके विधिक सहायता के बारे में पूछताछ किया गया तथा उनको विधिक सहायता हेतु जागरूक भी किया गया। इसी क्रम में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बन्दियों को दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों से एक-एक कर पूछताछ की गयी इसी क्रम में महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार में चीफ एल0ए0डी0सी0, ब्रहमानन्दन गौतम, डिप्टी चीफ एल0ए0डी0सी0, सत्यवीर सिंह, अस्टिेंट एल0ए0डी0सी0, राकेश कुमार यादव, अस्टिेंट एल0ए0डी0सी0, कुमारी कशिश सक्सेना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कारापाल रणनजय सिंह, उपकारापाल उपकारापाल मो0 खालिद, चिकित्साधिकारी, डॉ0 सारिक हुसैन, फार्मासिष्ट आदि उपस्थित रहे।

सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान
बदायूँ: 18 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। जिसमें वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, बेदखली से सम्बन्धि तमामले, भूमि अधिग्रहण के मामले व अन्य उपयुक्त दीवानी मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, मनीय आपराधिक मामले आदि का निस्तारण करा सकते हैं।
माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, विवेक संगल के निर्देशानुपालन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्रीमती षिव कुमारी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक चलाये जा रहे मध्यस्थता अभियान के सन्दर्भ में आम जन-मानस/वादकारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु बैनर, पोस्टर, हैण्ड बिल इत्यादि प्रचार सामिग्री कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ एवं जनपद की समस्त तहसीलों में तैनात पराविधिक स्वयंसेवकगण के माध्यम उपयुक्त स्थानों पर चस्पा एवं वितरण किया जा रहा है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, शिव कुमारी, द्वारा जनपद में आवासित समस्त आम-जनमानस/वादकारियों से अपील है कि उक्त मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने हेतु सुलह योग्य वादों को मध्यस्थ्ता केन्द्र, बदायूँ में सन्दर्भित कराना सुनिष्चितकरे। ।————+–+——

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