दीपक शर्मा (जिला संवाददाता)
बरेली : थाना आंवला पर नियुक्त निरीक्षक (अपराध) देवेन्द्र सिंह को मु0अ0सं0 541/23 धारा 420,406,506,120बी भादवि0 की विवेचना दिनांक 20.08.2024 को आंवटित होने, 21 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी विवेचना ग्रहण न करने एवं प्रकरण में लापरवाही बरतने आदि आरोपों एवं उक्त कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल होने के सम्बन्ध में” उपरोक्त कृत्य के परिणामस्वरूप अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य कर कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदण्डता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार का परिचय देने के संदर्भ में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा निरीक्षक देवेन्द्र सिंह नियुक्त थाना आंवला को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा विभागीय जाँच आसन्न है।