परिवहन सुविधा केंद्र संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित, लर्निंग लाइसेंस जारी करने विकेंद्रीकृत ब्यवस्था की पहल, शिक्षित बेरोजगार युवा कर सकेंगे आवेदन

जांजगीर चांपा, 22 अप्रैल,2022/ छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग मंत्रालय द्वारा “परिवहन सुविधा केन्द्र” मार्गदर्शिका – 2022 में प्रकाशित किया गया है। परिवहन सुविधा केन्द्र, भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ)  31 मार्च,2021 के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है। इस परिकल्पना को रोजगार मुखी स्वरूप देने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा सकता है। परिवहन सुविधा केन्द्र में लर्निंग लाइसेंस के अलावा अन्य परिवहन सेवा के आवेदन हेतु शुल्क का भी निर्धारण किया जाएगा। जांजगीर-चांपा जिले में 24 परिवहन सुविधा केन्द्र प्रस्तावित है, जिसके लिये शिक्षित बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं।
परिवहन सुविधा केन्द्र संचालन के लिए प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हता –
कोई व्यक्ति, संगठन, संघ, पंजीकृत स्व-सहायता समूह, सहकारी समिति  या कोई भी विधिक ईकाई  पात्र होंगे।कम से कम 100 वर्गफुट का स्वयं का भवन अथवा किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। लर्निंग लायसेंस हेतु पृथक से विभाजित कक्ष होना आवश्यक है तथा लर्निंग लाइसेंस आवेदक को टेस्ट देते समय किसी अन्य नहीं हो,यह सुनिश्चित किया जाना होगा। सुविधा केन्द्र संचालन हेतु आवश्यकतानुसार जीएसटी प्रमाण पत्र अथवा नगरीय निकाय द्वारा जारी गुमाश्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।आवेदकों हेतु मूलभूत व्यवस्था सहित प्रतीक्षालय एवं कार्य हेतु पृथक से तकनीकी सुविधा युक्त कक्ष हो ।आने वाले आवेदकों हेतु पार्किंग के लिये पर्याप्त जगह उपलब्ध हो।  कार्यस्थाल में पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर, कैमरा, बॉयोमेट्रिक डिवाइसेस, सिग्नेचर पैड, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता हो। प्रतीक्षालय एवं कार्य स्थल में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगा हो।नियुक्ति हेतु आवेदक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण (10+2) एवं जिनके पास न्यूनतम कम्प्यूटर शैक्षणिक अर्हता हो- डीसीए/ पीजीडीसीए या समकक्ष योग्यता संगठन, संघ, पंजीकृत स्व-सहायता समूह, सहकारी समिति  या कोई भी विधिक ईकाई के लिए यह लागू नहीं होगा।रूपये 1 लाख बैंक गारण्टी की राशि ली जावेगी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (गरीबी रेखा), दिव्यांग एवं थर्ड जेण्डर के लिए बैंक गारण्टी हेतु 25 हजार की राशि रहेगी। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।  महिलाओं के लिये भी बैंक गारण्टी हेतु 25 हजार की राशि ली जावेगी। किसी भी शास्ति की दशा में संचालक द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी से स्वतः ही शास्ति की राशि वसूल कर ली जावेगी।कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो जिसके लिए जिले के पुलिस अधीक्षक से जारी प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा।
सुविधा केन्द्र स्थापना की प्रक्रिया –
जांजगीर-चांपा जिले में परिवहन सुविधा केन्द्र की संख्या वर्तमान में 24 निर्धारित किया गया है। जिले में विभिन्न स्थानों की जनसंख्या समानुपातिक दूरी एवं अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। परिवहन सुविधा केन्द्र विहित आवेदन शुल्क 200/- सहित आवेदन आमंत्रित किया जावेगा। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा चयनित आवेदकों से विहित शुल्क 10,000 /- रूपये वसूल करने के पश्चात सुविधा केन्द्र के लिये कोड आबंटित कर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।उपरोक्तानुसार आमजनों के सुविधा के लिये जिले के विभिन्न क्षेत्रों 24 “परिवहन सुविधा केन्द्रों” की स्थापना के लिये प्रस्ताव पारित किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी जांजगीर न उक्त प्रेस बयान के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि “परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेज सहित जिला परिवहन कार्यालय जांजगीर-चांपा में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी के लिये जिला परिवहन कार्यालय जांजगीर-चांपा में संपर्क किया जा सकता है।  

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