आकस्मिक मृत्यु के मामलों में 32 लाख की सहायता स्वीकृत

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर ने आकस्मिक आपदा में मृत्यु के 08 प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 32 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की तहसील सक्ती के देवीशरण की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मां श्रीमती तीजकुंवर, तहसील बलौदा के ग्राम बेलनियाडीह की कुमारी मुस्कान की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मां श्रीमती पीतरबाई, तहसील चांपा के ग्राम सिवनी के अशोक सारथी की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पत्नि श्रीमती संतोषी सारथी, तहसील पामगढ़ के ग्राम खैरझिटी के किशोर कुमार की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पिता रत्थुलाल, तहसील मालखरौदा के ग्राम पोता निवासी श्रीमती पुनीबाई की दिवाल गिरने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पुत्र शिव कुमार, तहसील बाराद्वार के ग्राम डेरागढ़ निवासी श्रीमती सुरित कुवंर की पानी मे डुबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पति चमराराम यादव, तहसील जैजैपुर के ग्राम खजुरानी निवासी श्रीमती राजकुमारी पति की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पति घनाराम और ग्राम कलमीडीह के श्री अभिषेक की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पिता घसियाराम खाण्डे को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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