अयोध्या संवाददाता: संदिग्ध हालात में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला…

अयोध्या
गत 3माह पूर्व कोतवाली बीकापुर क्षेत्रान्तर्गत मोतीगंज चौकी क्षेत्र के शंकरपुर नदौना गांव में संदिग्ध हालात में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाए जाने के मामला
(सत्र न्यायलय फैज़ाबाद ने घटना में अभियुक्त दोनों आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज)
मनोज तिवारी ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या
कोतवाली बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत मोतीगंज चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत शंकरपुर के मजरे नदौना में लगभग 3माह पूर्ब संदिग्ध परिश्थितियों में विवाहिता द्वारा फांसी लगाए जाने की लोमहर्षक घटना घटित हुयी। अभियुक्त बनाएं गए दो आरोपियों की जमानत याचिका न्यायलय सत्र फैज़ाबाद द्वारा8/11/21को खारिज़ कर दी गयी।
उक्त घटना की पैरवी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मृतका के भाई /वादी रमेश चंद्र
के अनुसार उसकी बहन की शादी विमला 38वर्ष की शादी शंकरपुर नदौना गांव निवासी जगन्नाथ यादव के साथ लगभग 18 वर्ष पूर्व हुई थी. तथा मृतका के ससुराल के गांव के ही एक व्यक्ति सुरेंद्र कुमार पुत्र सीताराम निवासी नदौना (शंकरपुर)व मोनू पुत्र मोतीलाल निवासी कोछा(मठिया) द्वारा उसकी बहन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं परिवार को जान से मार देने की धमकी देता रहा है. वादी के अनुसार उक्त दोनों युवको द्वारा मृतका को कई महीनो से ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से आहत किया जा रहा था।गत कुछ माह पूर्व विमला यादव की संदिग्ध हालात में फांसी के फंदे से झूलते मिले शव के शरीर पर प्रशासन की मौजूदगी में कई निशान भी चिन्हित किया गया।गौर करने वाली बात यह भी है की उक्त घटना का आरोपी सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध लगभग 1वर्ष पूर्व अपराध संख्या 674/2020 अंतर्गत धारा 323, 452, 504, 507, भा. द. स. का मामला विमला यादव को धमकाने व घर में घुस कर गाली गलौज कर मारने पीटने के सम्बन्ध में दर्ज कराया गया था।. किंतु प्रशासन के समय रहते उचित ध्यान नहीं दिए जाने से आरोपी के हौसले बढ़ते गए और वह तरह तरह के हथकंडो से मृतका विमला देवी को परेशान करता रहा।
दोनों आरोपियों मोनू यादव की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1396/2021
एवं सुरेंद्र कुमार की तरफ से जमानत संख्या. 1611/2021 सम्बंधित अपराध संख्या 438/2021 अंतर्गत धारा 306, एवं 506भा. द. स. थाना कोतवाली बीकापुर, जिला फैज़ाबाद/अयोध्या के अभियोग पंजीकृत है।
उक्त मामले में सत्र न्यायधीश फैज़ाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी को अभियोग में आधार पर्याप्त न होने के कारण खारिज़ कर दिया है.
इस संबंध में वादी और मृतका के भाई रमेश चंद्र का कहना है मृतक बहन को न्याय दिलाये जाने का पूर्ण प्रयास हो रहा है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

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साग़र मलिक उतराखंड प्रभारी(वी वी न्यूज़)

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