आज़मगढ़:

थाना तरवां

प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंग के सहयोगी अपराधी प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत से अर्जित अवैध धन से क्रय किये गये मकान व महाविद्यालय (मूल्यांकन राशि- 1,20,15,003/- रूपये) की सम्पत्ति कुर्क

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा आख्या के माध्यम से प्रभारी थानाध्यक्ष तरवां की आख्या संलग्न करते हुए थाना तरवा में पंजीकृत मु.अ.सं. 74/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त प्रदीप सिंह पुत्र रामअवध सिंह निवासी ग्राम कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय किये गये मकान व महाविद्यालय की जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी।

➡ अभियुक्त प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत की अर्जित संपत्ति से पक्का मकान एवं विश्वनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय कबूतरा आजमगढ़ बना लिया गया है उक्त विद्यालय का संचालन अभियुक्त प्रदीप सिंह के भाई विनोद सिंह के द्वारा किया जा रहा है विनोद सिंह इंटर कॉलेज के अध्यापक थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं इतने बड़े महाविद्यालय के निर्माण के लिए अध्यापक की आय का स्रोत पर्याप्त नहीं है अभियुक्त प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत से अर्जित संपत्ति को छिपाने के उद्देश्य से महाविद्यालय का निर्माण कर अपने भाई विनोद सिंह के नाम महाविद्यालय की मान्यता लेकर संचालन कराया जा रहा है ग्राम कबूतर आजमगढ़ में गाटा संख्या 337/मि./0.023हे. आबादी खाते की भूमि में निर्मित पक्का मकान (मूल्यांकन राशि 15,33,551/-) एवं ग्राम कबूतरा में गाटा संख्या-590/1.005 है एवं ग्राम कबूतरा में गाटा संख्या-590/1.005 हे. में विश्वनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय कबूतरा आजमगढ़ (मूल्यांकन राशि 1,04,81,452/-) है।
➡अभियुक्त प्रदीप सिंह आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह कुंटू का सहयोगी है तथा थाना तरवा का प्रचलित दुराचारी एच.एस. संख्या-62ए है.
➡ अभियुक्त पर वर्ष 2005 से वर्ष 2021 तक कुल 19 अपराध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों व जनपद लखनऊ के गोमतीनगर थाने में पंजीकृत दर्शाए गए हैं. जिनमें हत्या चोरी धोखाधड़ी षड्यंत्र व अवैध शराब के निर्माण व बिक्री से संबंधित गंभीर अपराध सम्मिलित हैं।
➡मु.अ.सं.- 05/2021 धारा 419/420/467/468/471/272 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम बनाम अमरदीप सिंह आदि 06 नफर अभियुक्तों की विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।
➡अभियुक्तों द्वारा छल व कूटरचित तरीके से 742 पेटी अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री किए जाने के कारण थाना तरवा जनपद आजमगढ़ पर मु.अ.सं.74/0212 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया. जिसकी विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त सम्पत्ति की कुल कीमत 1,20,15,003/- रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक- 17.06.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा तहसीलदार मेंहनगर, आजमगढ़ एवं थानाध्यक्ष तरवां, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है। जिसके क्रम में आज दिनांक- 04.07.2022 को तहसीलदार मेंहनगर व थानाध्यक्ष तरवां मय पुलिस फोर्स के साथ उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार जब्त किया गया।

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