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थाना- कप्तानगंज
अभियुक अम्बरीश पाण्डेय को धारा 304 में 07 वर्ष व धारा 326 में 05 वर्ष की कारावास की सजा
दिनांक- 14.06.2022 को मा0 न्यायालय द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 02/16 धारा 498A/304B/326/506 भादवि व ¾ DP एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अम्बरीश पाण्डेय पुत्र श्री प्रकाश पाण्डेय निवासी तरेही थाना कप्तानगंज आजमगढ़ को मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करते हुए धारा 304 में 07 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। तथा धारा 326 के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगती होगी। सभी सजाए साथ चलेगी । पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।