थाना- मेंहनगर
हसुआ से मारकर गम्भीर चोट पहुचाने वाला अभियुक्त हसुआ के साथ गिरफ्तार
- पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादी श्री रामनवल पुत्र जगरनाथ ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ कि तहरीरी सूचना कि मेरे गाव के रामवृक्ष के लडके मनीष की शादी दिनांक 05-06-2022 को थी बारात ग्राम गौरा से ग्राम हथौडी थाना मेहनगर आजमगढ, पंकज पुत्र सदानन्द के घर गयी थी रामवृक्ष के आमन्त्रण पर मेरा लडका राकेश उम्र करीब 28 वर्ष बारात मे गया हुआ था डीजे डान्स के बाद भोजन की तैयारी कर रहे थे उसी समय सुनील पुत्र रामवृक्ष मेरे लडके को बुलाकर डीजे के पास ले गया डीजे मालिक व उसका लडका आकाश भी मौजुद थे किसी बात को लेकर डीजे वाले से बहस होने लगी बहस के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा धार दार हथियार से मेरे लडके के उपर ताबड तोड प्रहार कर दिया जिससे मेरे लडके को पेट बाह सीने गहुवा मे गम्भीर चोट आयी है गम्भीर हालत मे लडके को बारातियो के सहयोग से स्वास्थ केन्द्र मेहनगर ले आए हालत गम्भीर होने के कारण सदर अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया सदर अस्पताल मे भर्ती कराकर अभि तक इलाज करा रहा था घटना दिनांक 05-06-2022 को रात्रि 11 बजे की है मुझे पुरी उम्मीद है कि मौजुद लोगो मे ही किसी ने मारा होगा के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 182/22 धारा 326 भादवि बाईस्तवाह क्रमशः1.सुनीलपुत्र रामवृक्ष 2. डीजे मालिक नाम पता अज्ञात 3. आकाश डीजे मालिक का लडका पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
- गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक- 16.06.2022 को उ.नि. मो0 आसिफ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बृजभार उर्फ कृष्णा पुत्र कमलेश R/O सेवटा थाना जहानागंज आजमगढ़ को समय 18.10 बजे रोडवेज कस्बा मेंहनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के निशा देही पर घटना स्थल के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद हसुआ बरामद हुआ। अभि0 को आज दिनांक 17.06.22 को मा0 न्याया. हेतु रवाना किया गया।
पंजीकृत अभियोग-
1- मु0अ0सं0 182/22 धारा 326 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त
1-बृजभार उर्फ कृष्णा पुत्र कमलेश R/O सेवटा थाना जहानागंज आजमगढ़
बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक अदद हसुआ
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ.नि. मो. आसिफ व का. शैलेश कुमार सिंह थाना मेंहनगर आजमगढ़