थाना- रानी की सराय
3 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
पूर्व की घटना-
दिनांक 28.02.2022 को वादिनी द्वारा थाना रानी की सराय पर तहरीर दिया गया कि उसकी 03 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ मनीष मौर्या पुत्र उमेश मौर्या ग्राम चकवारा थाना रानी की सराय आजमगढ़ गलत काम किया गया है। इस तहरीर पर थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2022 धारा 376AB, भा0द0वि0 5(ड)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित किया गया।
दिनांक-01.03.2022 को प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री दिलीप कुमार सिंह मय हमराहीयान फोर्स के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 62/2022 धारा 376AB/377, भा0द0वि0 5(ड)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मनीष मौर्या पुत्र उमेश मौर्या निवासीग्राम चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ की तलाश में उंचीगोदाम चौराहा पर मौजूद थे जहां पर विश्वस्त सूत्र से सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम चकवारा मे बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अपराधी मेहनगर से उंचीगोदाम की तरफ आने वाली रोड पर आ रहा है यदि जल्दी किया जाये तो रास्ते मे पकड़ा जा सकता है।
इस सूचना पर थाना प्रभारी रानी की सराय मय फोर्स द्वारा ग्राम सहिगड़ा अष्टभुजा राधेकृष्ण मन्दिर पर उंचीगोदाम की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को रूकने का इशारा करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर स्वंय की गिरफ्तारी से बचने के लिये अपने हाथ मे लिये हुए तमंचे से पुलिस पार्टी पर लक्ष्य करके तान दिया गया तथा प्र0नि0 रानी की सराय द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास करने पर लक्ष्य करके जान से मारने की नियत से एक गोली फायर कर दिया। जिसपर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गयी। अभियुक्त की पहचान मनीष मौर्या उपरोक्त के रूप में हुयी। जिसको समय 23:45 बजे गिरफ्तार कर दवा इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया।
पंजीकृत अभियोग
1.मु0अ0सं0 62/2022 धारा 376AB/377, भा0द0वि0 5(ड) / 6 पाक्सो एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ
- मु0अ0सं0 63/2022 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय, आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त
मनीष मौर्या पुत्र उमेश मौर्या ग्राम चकवारा थाना रानी की सराय आजमगढ़
बरामदगी
1 अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद मिस कारतूस 315 बोर व 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
प्र0नि0 दिलीप कुमार सिंह, मय हमराह।