थाना – जीयनपुर
D-13 गैंग के सक्रिय सदस्य शराब माफिया गनिका यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव, निवासी करैला, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित कुल सम्पति (क्रय की गयी भूमि) जिसका वर्तमान मार्किट मूल्य लगभग 40 लाख रुपये का अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क
अभियुक्त गनिका यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव उपरोक्त के विरूद्ध वर्ष 2007 से 2022 तक कुल 21 आपराधिक मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 241/2017 धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा भौतिक दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिए अवैध शराब के निर्माण/परिवहन/विक्रय तथा अपमिश्रित शराब के सेवन से हुई मौत से सम्बन्धित जघन्य अपराध कारित किया गया।
अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से सृजित सम्पत्ति-
- अभियुक्त / शराब माफिया द्वारा अपराध कारित कर, अवैध रुप से अर्जित धन से अपने नाम टइवा बद्दोपुर, तहसील सगड़ी में स्थित गाटा सं0- 257/0.318 हे0 मे से0.016 हे0 यानी 40 कड़ी भूमि क्रय की गयी है। जिसका मूल्यांकन सर्किल दर से रू0 22,40,000/- व बाजारु मूल्य रु0 40,00,000/- है।
उपरोक्त सम्पत्ति की कुल सर्किल रेट कीमत – 22,40,000/- रू0 एवं वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 40 लाख रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 31.12.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 14.01.2023 को थाना प्रभारी जीयनपुर यादवेन्द्र पाण्डेय द्वारा नायब तहसीलदार सगड़ी मानवेन्द्र प्रताप सिंह की उपस्थित में उक्त सम्पति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया।