आज़मगढ़: धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास


थाना- पवई
दिनांक- 22.12.2022 को अपर सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी), आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 47/1996 धारा 324 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मानबहादुर सिंह पुत्र रामनरेश सिंह निवासी मरदह, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को मुकदमा उपरोक्त में केवल धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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