आज़मगढ़:श्यामलाल जयसवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य को आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण ने किया सील

भूतल एवं प्रथम तल पर किए जा रहे निर्माण कार्य को किया सील

आज़मगढ़ ब्यूरो।

आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण के मुकेरीगंज निकट पॉलिटेक्निक कॉलेज पर श्री श्यामलाल जयसवाल द्वारा विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल एवं प्रथम तल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था निर्माण कार्य किए जाने को लेकर विकास प्राधिकरण द्वारा मौका मुआयना कर देखा गया कि उक्त निर्माण अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है जिसको विभाग द्वारा सील किया गया है उपयुक्त प्रकरण में अनधिकृत निर्माण सील किए जाने से पहले हितबद्ध व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस निर्गत कर सुनवाई का समुचित अवसर देकर उक्त कार्रवाई की गई है सीलबंद की कार्यवाही का उल्लंघन करने पर अनधिकृत निर्माताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। शीलबंदी की उक्त कार्रवाई से संबंधित फोटोग्राफ व शीलबंदी की कार्रवाई में अधोहस्ताक्षरी सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अभियंता सहायक अभियंता एवं अन्य समस्त कार्यालय स्टाफ सहित थाना कोतवाली शहर आजमगढ़ की पुलिस उपस्थित रहे।

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