आज़मगढ़: गांजा तस्कर अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव निवासी सुरसी, थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित सम्पति (पुस्तैनी जमीन पर बनाये गये मकान) जिसका वर्तमान मार्किट मूल्य लगभग 15 लाख रुपये का अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क


थाना- सिधारी

गांजा तस्कर अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव निवासी सुरसी, थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित सम्पति (पुस्तैनी जमीन पर बनाये गये मकान) जिसका वर्तमान मार्किट मूल्य लगभग 15 लाख रुपये का अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क ।

गांजा तस्कर अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव उपरोक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 328/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। दिनांक 03.08.2022 को थाना सिधारी पुलिस व SOG पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र यादव, अनिल यादव के सहयोगी राकेश यादव उर्फ सोनू पुत्र मुशी यादव निवासी सलारपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ के पास गांजा बेचते समय 2 कुन्तल 13 किलो गांजा बरामद किया गया था, अभियुक्त सुरेन्द्र यादव भौतिक दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध गांजा तस्करी कर अवैध व्यापार जैसे गम्भीर अपराध कारित किया गया ।*

दिनांक- 01.01.2023 को अभियुक्त सुरेन्द्र यादव के पुत्र अभियुक्त अनिल यादव निवासी सुरसी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा अवैध रुप से गांजा बेचकर अर्जित किये गये धन से खरीदी गयी कार i10 व हीरो मोटर साइकिल कुल कीमत करीब 2 लाख 37 हजार 500 रु. धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम के तहत कुर्क की गयी थी ।

अभियुक्त सुरेन्द्र यादव उपरोक्त द्वारा अपराध कारित करके अर्जित धनराशि से ग्राम चकहाल, परगना निजामाबाद, तहसील सदर , आजमगढ़ में स्थित पुश्तैनी जमीन पर गाटा संख्या-23 पर 78.20 वर्ग मीटर पर मकान का निर्माण कराया गया है, जिसका मुल्यांकन लोक निर्माण द्वारा रू0 12,15,668/- किया गया है।

उपरोक्त सम्पत्ति की कुल सर्केल रेट कीमत- 12,15,668/-रू (वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 15 लाख रुपये) अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 20.12.2022 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक- 10.01.2023 को थाना प्रभारी सिधारी नन्द कुमार तिवारी द्वारा नायब तहसीलदार सदर नीरज कुमार तिवारी की उपस्थित में उक्त सम्पति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया।

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