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थाना- देवगांव
मा0 न्यायालय ने धारा 457,380 में अभियुक्त को 06 वर्ष 06 माह के कारावास व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा
आज दिनांक- 04.06.2022 को मा0 न्यायालय (ACJM CN 10) द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 172/15 धारा 457,380 भादवि व मु0अ0सं0- 188/15 धारा 457,380 भादवि मुकदमें में नामजद अभियुक्त 1. भुईधर पुत्र रामलाल निवासी पहाड़ीपारी थाना केराकत जनपद जौनपुर को उपरोक्त मुकदमें में दोषी पाये जाने पर 06 वर्ष 06 माह के कारावास तथा 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।