आगामी ब्लाक प्रमुखी चुनाव के दृष्टिगत बी0डी0सी0 सदस्यों को डरा धमका कर व धन प्रलोभन दे कर तथा अपनी पहचान छिपाने के लिये व पुलिस को चकमा व धोखा देने व पुलिस चेकिंग चालान से बचने के लिये तीन गाड़ियो पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलने वाले 10 नफर अभियुक्त गिरफ्तार
मुखबिर ने थाना प्रभारी तरवां को बताया कि साहब तीन काले रंग की स्कार्पियो गाड़ियो मे सवार कुछ लोग पुलिस को धोखा देने व चेकिंग से बचने के लिए अपनी गाड़ियो पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर आगामी ब्लाक प्रमुख के चुनाव के दृष्टिगत अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने हेतु बी0डी0सी0 मेम्बरो को डराने धमकाने व दबाव बनाने हेतु क्षेत्र में भ्रमण कर रहे है जो अभी थोड़ी देर में परमानपुर की तरफ से खरिहानी की ओर आने वाले है कि मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर दोनो गाड़ियो से पुलिस टीम खरिहानी से चलकर कबूतरा तिराहा से करीब 100 मीटर पहले पहुँची थी कि सामने से आ रही तीन काले रंग की स्कार्पियो गाड़ियो को देखकर मुखबिर ने बताया कि साहब ये वही गाड़ियाँ है जिनके बारे में आपको अभी अभी बताया है और बताकर गाड़ी से उतर गया कि सामने से आ रही तीन स्कार्पियो गाड़ियाँ पुलिस को देखकर अपनी गाड़ियाँ कबूतरा गाँव की ओर मोड़ लिये कि शक बदमाश होने पर पुलिस टीम द्वारा उनकी गाड़ियो के पीछे सरकारी गाड़ियाँ लगा दी और हूटर बजाकर व लाईट डीपर अपर करके उक्त गाड़ियो को रूकने का इशारा किया गया परन्तु वे नही रूके, उक्त तीनो गाड़ियाँ प्रदीप सिंह कबूतरा के घर की ओर मोड़कर गाड़ी रोककर भागने का प्रयास किये कि पुलिस टीम ने दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर वही प्रदीप सिंह कबूतरा के घर के सामने तीनो गाड़ियो में बैठे लोगो को पकड़ लिया जिसमें से एक व्यक्ति मनोज सिंह पुत्र रामअवध सिंह निवासी कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ भागने में सफल रहा जिसे पुलिस टीम ने गाड़ियो की लाईट की रोशनी में पहचाना जिसे पकड़ने का प्रयास किया गया परन्तु भागने में सफल रहा ।पकड़े गए प्रथम गाड़ी स्कार्पियो जिसकी ड्राइविंग सीट से मनोज सिंह उतरकर भागा में अन्य दो व्यक्ति बैठे है ।जिनसे बारी बारी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम राणा प्रताप सिंह पुत्र स्व0 बैकुण्ठ सिंह निवासी तिरसांव थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष बताया तथा दूसरे ने अपना नाम हृदयनरायण मिश्र पुत्र स्व0 श्यामाचरण मिश्र निवासी चकदीना खा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बताया । जामा तलाशी से दोनो व्यक्तियों के कब्जे से अलावा पहने हुए कपड़ो के कोई शय बरामद नही हुआ । गाड़ी का निरीक्षण किया गया तो आगे नम्बर प्लेट नही है तथा गाड़ी के पीछे रजिस्ट्रेशन नम्बर UP50BA8685 है जिसको ई-चालान ऐप से चेक किया तो गाड़ी मालिक का नाम विपिन कुमार यादव पुत्र शैलेन्द्र कुमार यादव निवासी इब्राहिमपुर पोस्ट कोहड़ा थाना पवई जिला आजमगढ़ प्रदर्शित हो रहा है । गाड़ी के बारे में पूछने पर गाड़ी में बैठा राणा प्रताप सिंह उपरोक्त ने बताया कि ये गाड़ी मेरे मित्र मनोज सिंह पुत्र रामअवध सिंह निवासी कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के नाम है जिसका सही न0 UP50AW0111 है । हम लोग पुलिस को धोखा देने व चेकिंग चालान से बचने व अपनी पहचान छुपाने के लिए नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर प्रमुखी चुनाव हेतु बी0डी0सी0 मेम्बरो से सम्पर्क कर रहे थे कि पकड़े गए । तत्पश्चात दूसरी गाड़ी स्कार्पियो जिसके आगे नम्बर प्लेट नही है तथा गाड़ी के पीछे लगे नम्बर प्लेट पर रजि0 न0 UP50AV7585 अंकित है जिसको ई-चालान ऐप से चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम संतोष सिंह पुत्र स्व0 राजकुमार सिंह निवासी देवखारी भवरनाथ थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ पाया जिसके अन्दर बैठे व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 सूर्यनाथ सिंह निवासी सिरसा थाना चिरैयाकोट जिला मऊ उम्र करीब 40 वर्ष बताया , दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम साहब पाण्डेय पुत्र स्व0 परमहंस पाण्डेय निवासी मैनुद्दीनपुर (बारी) थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष बताया ,तीसरे ने अपना नाम आशीष सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी आशापार थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर उम्र करीब 35 वर्ष बताया तथा चौथे व्यक्ति ने अपना नाम अभिनव सिंह पुत्र स्व0 अखिलेश सिंह निवासी सुरजू पुर थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर उम्र करीब 20 वर्ष बताया ,जामा तलाशी लेने पर पकड़े गए चारो व्यक्तियो के कब्जे से अलावा पहने कपड़ो के कोई शय बरामद नही हुआ । तथा पूछने पर आशीष सिंह उपरोक्त ने बताया कि साहब हम लोग पुलिस को चकमा व धोखा देने व अपनी पहचान छिपाने के लिए ,पुलिस चेकिंग चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ी का नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बी0डी0सी0 सदस्यो से सम्पर्क कर रहे थे । इस गाडी का सही नम्बर UP54AL0111 है जो मेरे रिश्तेदार सावित्री सिंह पत्नी तेजबहादुर सिंह निवासी जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के नाम दर्ज है । पकड़ी गयी तीसरी गाड़ी स्कार्पियो को चेक किया गया तो गाड़ी के आगे नम्बर प्लेट नही है तथा गाड़ी के पीछे नम्बर प्लेट पर तथा पीछे न0 प्लेट पर UP50BC6166 अंकित है जिसको ई-चालान ऐप से चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम जीनत पत्नी फरहान अहमद निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ प्रदर्शित है । गाड़ी के अन्दर बैठे व्यक्तियो से बारी बारी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो ड्राइविंग सीट पर बैठे पहले व्यक्ति ने अपना नाम रोहित कुमार पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष , दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अजय सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष ,तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी नदवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष तथा चौथे व्यक्ति ने अपना नाम कैलाश सिंह पुत्र स्व0 पंचम सिंह निवासी नदवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष बताया पकड़े गए चारो व्यक्तियो के कब्जे से अलावा पहने कपड़ो के कोई शय बरामद नही हुआ । तथा पूछने पर तथा पूछने पर गाड़ी में बैठे पकड़े गए अजय सिंह उर्फ गुड्डू ने बताया कि साहब हम लोग पुलिस को चकमा व धोखा देने व अपनी पहचान छिपाने के लिए ,पुलिस चेकिंग चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ी का नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर ब्लाक प्रमुखी चुनाव हेतु बी0डी0सी0 सदस्यो से सम्पर्क कर रहे थे । इस गाड़ी का सही नम्बर UP50BX0111 है जो मेरी भाभी मिन्टू सिंह पत्नी शिवाजी सिंह निवासी जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के नाम दर्ज है । चूंकि तीनो गाड़ियो से पकड़े गए सभी व्यक्तियो ने एक मत से किसी विशेष ब्लाक प्रमुख प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के बी0डी0सी0 सदस्यों को लुभाने ,धमकाने का कार्य करने के लिए उपरोक्त तीनो गाड़ियो का नम्बर प्लेट बदलकर पुलिस को धोखा देने की नियत से तथा अपनी पहचान छुपाकर छल करके पुलिस चेकिंग व चालान से बचने के लिए जुर्म किया है ,पकड़े गए व्यक्तियो को उनके जुर्म धारा 420/467/468/34 भा0द0वि0 से अवगत कराकर समय करीब 22.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा उपरोक्त तीनो स्कार्पियो गाड़ियो को कब्जा पुलिस लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 73/2021 धारा 420/467/468/34 भा0द0वि0 का अपराध पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।