सगड़ी/ आजमगढ़:जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री शशांक सिंह ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दम्पत्ति में से पति के दिव्यांग होने पर रु0 15000 तथा पत्नी के दिव्यांग होने पर रु0 20000 एवं दोनों के दिव्यांग होनें पर 35000 की धनराशि पुरस्कार के रुप में प्रदान की जाती हैं।
उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो, पात्र होंगे।
दिव्यांग शादी विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में शादी विवाह पुरस्कार हेतु आनलाईन http//divyanjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनत फोटो, शादी कार्ड, आय, जाति, निवास, प्रमाण पत्र आयु का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, आधार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख के साथ आवेदन पत्र आनलाईन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही सबमिट आवेदन पत्र की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन, आजमगढ़ कमरा नम्बर 07 में उपलब्ध करायें।अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन, आजमगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।