आजमगढ़ 21 जनवरी– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022 हेतु पुलिस अथवा उड़नदस्ता/स्थैतिक निगरानी टीम प्रभारी नकदी अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तत्सम्बन्धी हेतु जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, 9454644684, अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, आजाद भगत सिंह 9454417592, सदस्य एवं मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण, 8765923587, संयोजक हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि समिति द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में समस्त प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा। उन्होने कहा कि समिति मे लगाये गये अधिकारी द्वारा पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़नदस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले को अपनी ओर से जॉच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी। जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए और नकदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों की इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। समिति के संयोजक की दूरभाष संख्या सहित इस समिति की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरूद्ध/जब्त नकदी की राशि और सम्बन्धित व्यक्तियों को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा। यदि रिलीज की गई नकदी 10 (दस) लाख रू0 से अधिक है, तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा। उड़न दस्ते, एसएसटी या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई नकदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाए जाएंगे और समिति नियमानुसार कार्यवाई करेगी। किसी भी परिस्थिति में, जब्त की गई नकदी/जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से सम्बन्धित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात-7 (सात) दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे, जब तक कि कोई प्राथमिकी/शिकायत न दर्ज की गई हो। उन्होने कहा कि यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी/बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें।
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