निर्गम मत सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) के
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महासमुंद 09 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(क)(ख) के तहत शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से शनिवार 01 जून 2024 को अपराह्न 06ः00 बजे के बीच की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) के लिए प्रतिबंध अधिसूचित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित कालावधि के दौरान कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार तथा किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। इस संबंध में एमसीएमसी के नोडल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।