बाराबंकी: अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास व बाइस हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा

अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास व बाइस हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा

बाराबंकी

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट-44 बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

    जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत  धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी0एसटी0 एक्ट बनाम रोहित कुमार पुत्र बृजमोहन निवासी सराय मिहिर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट-44बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

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