रिश्वत लेने में थाने का पैरोकार हुआ निलंबित बाराबंकी न्यायालय में पीड़ित महिला के आरोप पत्र दाखिल करने के एवज में महिला के पति से डेढ़ हजार रुपे की रिश्वत मांगने वाले थाना सफदरगंज के पैरोकार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी ने उसे निलंबित करते हुए अभियोग पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं सफदरगंज थाना क्षेत्र ग्राम तलहा मजरे रसौली निवासी दलित पीड़ित रीमा देवी द्वारा कुछ लोगों के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा थाना सफदरगंज में दर्ज कराया गया था सीओ की विवेचना के बाद भी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए थाने में पैरोकार सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने पीड़ित के पति को फोन कर एक हजार आरोप पत्र दाखिल करने व ₹500 आरोप पत्र की कॉपी कराने के लिए मांग की थी