बरेली: वित्तीय वर्ष 2023-24 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत नवीन प्रक्रियानुसार आवेदन करें ऑनलाइन

वित्तीय वर्ष 2023-24 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत नवीन प्रक्रियानुसार आवेदन करें ऑनलाइन

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली, 08 जून। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री योगेश पाण्डेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान (प्रति शादी रू0 20,000.00) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण स्पष्ट हो), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के0वाई0सी0 सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड (पठनीय हो), बैंक की पासबुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई0एफ0एस0 कोड का विवरण स्पष्ट अंकित हो) अपलोड किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते हैं, शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा, योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी, आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवधि की गणना अर्थात आवेदन करने हेतु एवं पुत्री का विवाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होना चाहिए, विवाह हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष य उससे अधिक होनी अनिवार्य है एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणित नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 9837224988 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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