बिहार: हाईकोर्ट के कड़े रुख से अप्रशिक्षित शिक्षकों में जगी वेतन की आस

हाईकोर्ट के कड़े रुख से अप्रशिक्षित शिक्षकों में जगी वेतन की आस

अप्रशिक्षित शिक्षकों को नहीं हुआ है पिछले 15 माह से वेतन भुगतान

अप्रशिक्षित शिक्षकों का पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद भी विगत 15 माह से वेतन भुगतान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है ये बातें बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने कहा कि लास्ट बैच में भारी संख्या में शिक्षक डीएलएड एवं एनआईओएस से प्रशिक्षित हो रहे थे इनमें से कुछ शिक्षक एक या दो पेपर में कुछ ही अंक से उत्तीर्ण होने में असफल रहे। इन शिक्षकों का पूरक परीक्षा नहीं लिया गया और अप्रशिक्षित घोषित कर सेवा से हटाने का आदेश दे दिया गया जबकि पूर्व के सभी बैच के शिक्षकों को एक से अधिक पूरक परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया था। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सेवा से हटाने के सरकार के आदेश के बाद अप्रशिक्षित शिक्षक पटना हाईकोर्ट में वाद दायर किए कई बहस के बाद आखिरकार माननीय हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में बने रहने एवं वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का अनुपालन नहीं करने पर विगत 2 मार्च 2022 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट काफी नाराज दिखे तथा निदेशक को अगली सुनवाई की तिथि को अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट करने करने को कहा गया।

प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि विगत 2 मार्च को सीडब्लूजेसी 16214/19 में अताउर रहमान व संलग्न अन्य 203 वादों की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने अप्रशिक्षित शिक्षकों से ड्यूटी करवाने के वाबजूद पिछले 15 माह से वेतन भुगतान नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की तथा विभाग को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यही कारण है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक पत्र जारी कर सभी जिलों से सीडब्लूजेसी 16214 अताउर रहमान एवं उन वाद में संलग्न वादों के वादियों के नाम के साथ सूची मांगी है कि किस शिक्षकों का वेतन किस माह से रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि इस केस की अगली सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में अगले सप्ताह होगी वेतन भुगतान के मुद्दे पर हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगली सुनवाई में वेतन भुगतान पर आदेश आ सकता है।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि अररिया में लगभग 126 शिक्षक अप्रशिक्षित है जिसमें 49 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है उन 49 शिक्षकों में से 28 शिक्षकों का केस अताउर रहमान के केस में टेंग है और यही केस की सुनवाई अगले सप्ताह होने वाली है। इसी केस से संबंधित डाटा डीपीओ स्थापना के द्वारा निदेशालय को भेजा गया है। अगली सुनवाई को लेकर अप्रशिक्षित शिक्षकों में वेतन भुगतान को लेकर एक आस जगी है।

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