बिहार मुक्त विद्यालयी एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के द्वितीय माध्यमिक दसवीं परीक्षा दिसंबर 22 का आयोजन दिनांक 4 अगस्त से दिनांक 12 अगस्त 2023 तक दो पालियों में निर्धारित

बिहार मुक्त विद्यालयी एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के द्वितीय माध्यमिक दसवीं परीक्षा दिसंबर 22 का आयोजन दिनांक 4 अगस्त से दिनांक 12 अगस्त 2023 तक दो पालियों में निर्धारित है।

सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू रहेगा।

जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक- 2196 / सी0 दिनांक 31.07.2023 के आलोक में बिहार मुक्त विद्यालयी एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के द्वितीय माध्यमिक (10वीं) परीक्षा, दिसम्बर 2022 का आयोजन दिनांक 04.08.2023 से दिनांक-12.08.2023 तक विभिन्न तिथियों में प्रथम पाली पूर्वा०- 09:30 बजे से अप०-12:45 बजे तक एवं द्वितीय पाली अप०- 02:00 बजे से अप०- 05:15 बजे तक निर्धारित है।

सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत 2 (दो) केन्द्रों पर परीक्षा संचालित की जायेगी।

01:- राजा पृथ्वी चंद, उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्णिया सिटी ।
02:- बी०बी०एम० उच्च विद्यालय, पूर्णिया।

वर्णित परीक्षा के अवसर पर असमाजिक तत्वों एवं कदाचार समर्थकों द्वारा परीक्षा में व्यवधान डालने तथा अशांति फैलाने की संभावना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था, विधि-व्यवस्था कायम रखने एवं अनुचित तरीकों के कृत्य पर रोक लगाने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की अत्यंत आवश्यकता है।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अन्तर्गत परीक्षा के संचालन में अनियमितता बरतना एवं परीक्षा में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करना संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित है।

उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर पूर्णिया द० प्र० सं०1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त निर्धारित 02 परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के अर्द्ध व्यासार्ध में सार्वजनिक या निजी स्थान पर घूमने-फिरने अथवा परीक्षा को प्रभावित किये जाने की क्रिया-कलाप को कदाचार की श्रेणी में रखते हुए द०प्र०सं० की धारा 144 लागू किया गया है।

  1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों (परीक्षार्थी, वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक द्वारा प्राधिकृत को छोड़कर एक साथ शामिल नहीं होना ।
  2. अग्नेयास्त्र, भाला-गड़ासा, तलवार, पटाखा, तीर-धनुष, लाठी एवं घातक हथियार (पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को छोड़कर) लेकर नहीं चलना ।
  3. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, पेजर एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।
  4. आमजनों के लिए किसी भी प्रयोजन से ध्वनि विस्तारक यंत्र के व्यवहार करने की अनुमति नहीं होगी।
  5. किसी प्रकार के “चिट” परीक्षा केन्द्र के अंदर ले जाने पर निषेध होगा।

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