बिहार:लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया

कोर्ट के फैसले के अनुसार लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया हैं। इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। लालू प्रसाद यादव को इस मामले में कितने साल की सजा होगी या उन्हें बेल मिलेगी फैसला आने वाला है।
आपको बता दें, झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाये गये थे। चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। मंगलवार को फैसला आना है और वह रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।
साल 1996 में दर्ज हुए इस मामले में शुरूआत में कुल 170 लोग आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया। छह आरोपी आज तक फरार हैं और बाकी 99 आरोपियों पर फैसला आना है।
अन्य प्रमुख अभियुक्तों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, बिहार के तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक केएम प्रसाद शामिल हैं। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 575 लोगों की गवाही कराई गई जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 25 गवाह पेश किये गये है।

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