बिहार:टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के संघर्षों को मिली बड़ी सफलता दर्जनों शिक्षकों को मिला न्याय रद्द हुआ स्थानांतरण आदेश

टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के संघर्षों को मिली बड़ी सफलता दर्जनों शिक्षकों को मिला न्याय रद्द हुआ स्थानांतरण आदेश।

अररिया – टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ अररिया जिलाध्यक्ष आफताब फिरोज़ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया श्री राजकुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना श्री रवि रंजन का आभार व्यक्त किया कि संगठन के पहल पर उनके द्वारा उचित कार्रवाई से दर्जनों शिक्षकों को न्याय मिल पाया है। संगठन का आरोप था कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 ज्ञापांक 709 दिनांक 21-02-2020 के कंडिका VII(क) के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी प्रखण्ड नियोजन इकाई के सचिव हैं साथ ही शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 की कणडिका 15 क में ऐच्छिक स्थानान्तरण का प्रवधान है। ऐसे में पलासी बीडीओ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमावली नियमों को ताक पर रखकर दर्जनों शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना कहीं से उचित नहीं है।नियम के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर संघ लगातार संघर्षरत था।
संघ के ज्ञापन पर डीपीओ स्थापना श्री रवि रंजन द्वारा बीडीओ पलासी मोनालिसा प्रिय दर्शिनी से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। बीडीओ द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर और संगठन के द्वारा लगातार प्राप्त हो रहे ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा पलासी बीडीओ को नियम के विरुद्ध स्थानांतरित शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का आदेश दिया।इस संबंध में जारी आदेशानुसार टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा पलासी प्रखंड में शिक्षक नियमावली 2020 के विरूद्ध स्थानान्तरित किये गये 25 शिक्षकों की सूची संलग्न करते हुए स्थानान्तरण आदेश को नियम विरुद्ध होने के कारण रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में पूर्व में कार्यालय पत्रांक- 311 दिनांक 10.02.2022 के आलोक में बीडीओ के पत्रांक-167 दिनांक- 11.02.2022 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसे निर्गत आदेश में डीपीओ स्थापना ने संतोषजनक नहीं बताया।

जारी आदेश में डीपीओ स्थापना श्री रवि रंजन ने कहा कि नियोजन प्रक्रिया जारी है तथा स्थानान्तरण के कारण विद्यालयों में पदस्थापन में कठिनाई हो सकती है।डीपीओ स्थापना ने जारी पत्र में बीडीओ से कहा है कि नियमावली के विरुद्ध स्थानान्तरण को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का आदेश देते हुए कहा अन्यथा शिक्षकों के स्थानान्तरण को विभागीय नियम के प्रतिकूल होने की स्थिति में इनके वेतनादि भुगतान करने की बाध्यता अधोहस्ताक्षरी की नहीं होगी। आखिरकार पलासी बीडीओ द्वारा संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के पत्रांक 426 के आधार पर बीडीओ मोनालिसा प्रिय दर्शिनी ने खुद के ज्ञापांक 76 दिनांक 25-02-2022 पत्र निर्गत करते हुए खुद के द्वारा नियम के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण आदेश को रद्द किया।

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