मध्य प्रदेश //रीवा में करोना संक्रमण में बस चालकों द्वारा उड़ाई जा रही धज्जियां
ब्यूरो चीफ// राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश..8889284934
कोविड-19 गाइड लाइंस का उल्लंघन कर 50+2(52) सीटर बस में 72 सवारियों को भर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते रीवा से प्रयागराज उत्तरप्रदेश जा रही नारायण ट्रैवेल्स की बस को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार नें जप्त किया जाकर बस ड्रायवर, कंडेक्टर सहित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया*
घटना का संक्षिप्त विवरण:- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाइन्स के अनुसार मध्यप्रदेश सहित रीवा जिले में दिनाँक 09.04.2021 की शायं 06 बजे से 12.04.2021 की सुबह 06 बजे तक के लिए रीवा जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन
का आदेश जिला दंडाधिकारी रीवा द्वारा जारी किया गया है। लॉकडाउन का पालन करवाये जाने हेतु पूरे शहर में चेकिंग पॉइन्ट बनाये गए हैं। पुलिस अधीक्षक रीवा श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा श्री शिवकुमार वर्मा के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में आज दिनाँक 11.04.2021 को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा स्टॉफ के साथ रतहरा चेकिंग पॉइन्ट में रीवा से प्रयागराज जा रही नारायण ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP17P0609 को रूकवाया जाकर चेक किया गया जो 50+2(52) सीटर बस में कुल 72 सवारी बैठी व खड़ी मिली। बस में क्षमता से अधिक सवारी भरकर रीवा से प्रयागराज जाते मिली। बस के सवारियों द्वारा मास्क का उपयोग नही किया जा रहा था साथ ही सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन नही किया जा रहा था। मौके पर वाहन चालक बनवारी दुबे पिता सूर्यलाल दुबे 40 साल निवासी बहुती थाना नईगढ़ी जिला रीवा, परिचालक संजीव अवस्थी पिता राजेन्द्र अवस्थी उम्र 35 साल निवासी सर न. 2 थाना मनगवां जिला रीवा का मिला। आरोपी चालक, परिचालक द्वारा वाहन स्वामी की सहमति से क्षमता से अधिक सवारी कोरोना गाईड लाइन्स का उल्लंघन करते ले जाते पाए जाने व मौके पर वाहन चालक व परिचालक द्वारा वर्दी का धारण न करने, साथ ही कागजात का अवलोकन पर पाया गया कि बस का परमिट रीवा से चाकघाट का है किंतु बस में लगा बोर्ड रीवा से प्रयागराज व सवारी भी प्रयागराज की बस में सवार होने पाए गए जो परमिट शर्तों का भी उलंघन करना पाया गया। जो मौके पर वाहन को जप्त कर वाहन चालक, परिचालक व वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 188,269,270 IPC, धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम, व मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 39/192, 66/192(A), 9/177, 10/177, 29/182, 36/177, 37/177, 38/177, 32(1)(8)/177, 39/192 के तहत अपराध दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
आरोपियांन :- 1.चालक बनवारी दुबे पिता सूर्यलाल दुबे उम्र 40 साल निवासी बहुती थाना नईगढ़ी जिला रीवा,
- परिचालक संजीव अवस्थी पिता राजेन्द्र अवस्थी उम्र 35 साल निवासी सर न. 2 थाना मनगवां जिला रीवा
- वाहन स्वामी उमाशंकर उपाध्याय पिता रघुनाथ उपाध्याय उम्र 45 साल निवासी झांझर थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा
महत्वपूर्ण भूमिका:- निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र पाण्डेय, थाना यातायात से कार्यवाहक ASI विष्णु गोपाल मिश्रा, आरक्षक कृष्णपाल, शंकर