
कोर्ट के फटकार के बाद 4 महीने बाद मौत मामले मुकदमा दर्ज
चार महीने तक कार्रवाई नहीं होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शरण में पहुंचा था परिवार
शराब ठेके पर मारपीट, शव ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज का भी किया गया दावा
आजमगढ़। कोतवाली क्षेत्र में पत्रकार पद्माकर पाठक के भाई सुधाकर पाठक की संदिग्ध मौत के मामले में आखिरकार न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने छह नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले के अनुसार, गुरुटोला, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ निवासी पत्रकार पद्माकर पाठक ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 16 अप्रैल 2026 की शाम करीब 5:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि पुराने जेल के सामने पावर हाउस के पीछे बंधे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने शव को लावारिस बताते हुए प्लास्टिक में पैक कर लिया था। शाम करीब 6:30 बजे शव की तस्वीर मिलने पर परिवार ने मृतक की पहचान पद्माकर पाठक के छोटे भाई सुधाकर पाठक के रूप में की। प्रार्थना पत्र के अनुसार पोस्टमार्टम में मृतक के गले पर गंभीर चोट, गले की हड्डी टूटने तथा शरीर पर अन्य चोटों के निशान मिले। इसके आधार पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों का आरोप है कि सिविल लाइन (कोइरी का पोखरा), थाना कोतवाली स्थित देशी शराब के ठेके पर पैसों के लेन-देन को लेकर सुधाकर पाठक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनकी मौत हो गई और घटना को छिपाने के लिए शव को टोटो में लादकर पुराने जेल के सामने बंधे पर फेंक दिया गया। न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें विनोद राय पुत्र स्व. जनार्दन राय, निवासी बनगांव, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ (शराब ठेकेदार परिवार से जुड़ा), नन्दू यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, पुत्र अज्ञात, निवासी अज्ञात (देशी शराब ठेके का सेल्समैन), हरिहर प्रसाद का पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ बिंदू (संभावित नाम), निवासी सिविल लाइन (कोइरी का पोखरा), थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ (अंडा विक्रेता), हरिहर प्रसाद के पुत्र की अंडे की दुकान पर बैठा एक अज्ञात व्यक्ति, जावेद, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता का नाम एवं पता अज्ञात (टोटो चालक) तथा सोनू, उम्र लगभग 35 वर्ष, जावेद का सहयोगी, संभावित निवासी कांशीराम आवास, पुराने जेल के सामने, कोढ़िया बस्ती, कोलघाट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि मृतक की जेब से वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड तथा अन्य दस्तावेज निकाल लिए गए। परिवार का दावा है कि पूरी घटना शराब ठेके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। साथ ही शव ले जाने में प्रयुक्त टोटो संख्या UP50 CT 5777 का भी उल्लेख किया गया है, जो कथित रूप से पुलिस के कब्जे में है। पद्माकर पाठक का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद शहर कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।


