जालौन:पशु क्रूरता अधिनियम में लिखा मुकद्दमा

कोंच(जालौन)कोतवाली के मुहल्ला मालवीय नगर निबासी सुरेश खत्री की पुत्री ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि घटना दिनांक 2 जून 2021 समय करीब सुबह 8 बजे की है जब मै अपने घर के बाहर खड़ी थी उसी समय कल्लू कुरैशी पुत्र अज्ञात निबासी मुहल्ला आजाद नगर गौकशी के इरादे से बछड़े को मारते हुए बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा था जब मैने इसका विरोध किया तो उक्त गन्दी गन्दी गालियां देते हुए बोला कि गाय काटना हमारा धंधा है तब मैने उपरोक्त कल्लू कसाई को ललकारा तो मेरी आवाज सुनकर मुहल्ले के लोग आ गए तो उपरोक्त जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 504 506 आई पी सी और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 में मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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