आजमगढ़ जनपद में 30 अप्रैल 2021तक क्या है लाकडाउन का नियम जानने के लिए क्लिक करें

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विवेक जायसवाल की रिपोर्ट। अतरौलिया आजमगढ़ 27 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक तथा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से सोमवार की प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का आदेश दिया गया है, जो 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमण के लगातार बढ़ते हुये प्रकरणों के दृष्टिगत यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा, जब तक इस सम्बंध में शासन से अन्यथा कोई निर्देश प्राप्त न हो। साथ ही साथ संदर्भित आदेश संशोधित समझा जायेगा, जिसके अंतर्गत मण्डियों से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय से प्रारम्भ होकर पूर्वान्ह 11.00 बजे तक संचालित होगा तथा इस दौरान तथा थोक फल, सब्जी की खरीद एवं बिक्री सम्बंधी आवागमन कोविड-19 के दिशा निर्देशों/प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रतिबंधों से मुक्त होगा। इसके पश्चात मण्डियाँ बंद कर दी जायेंगी एवं टेलों/खोमचों के माध्यम से फल/सब्जियों की खुदरा बिकी अनुमन्य होगी। तदनुसार आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अतरौलिया आजमगढ़ से वी वी न्यूज़ संवाददाता विवेक जायसवाल की रिपोर्ट

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