डीएम रंजना राजगुरु के आदेशानुसार दिनांक 4 मई से 6 मई तक तक संपूर्ण लोकडान
रुद्रपुर: कोविड-19 रोकथाम के लिए दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर हेतु आदेश। जनपद उधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों और जनपद के भीड भाड़ युक्त ग्रामीण क्षेत्रों तहसील, जसपुर में ग्राम पतरामपुर, तहसील काशीपुर, मे ग्राम कुडेशवरी ग्राम कुंडा राष्ट्रीय राजमार्ग सिथती ग्राम हरियावाला प्रान्तीय मार्ग पर स्थित बाजार क्षेत्रागत दिनांक 4-5-201 से 6-5-2021 तक निम्न गतिविधियों को छोड़ कर अन्य समस्त गतिविधिया पूण्य तह प्रतिबंधित रहेंगी। जिसमें फल,सब्जी की दुकानें डेयरी, बेकरी,मीट मछली की वैध लाईसेंस की दुकानें,राशन की दुकानें,सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, बीज,कृषि, रसायन व उर्वरक कृषि यंत्र की दुकानें एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकानें प्रात: 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेगी। पैट्रोल पंप गैस आपूर्ति मेडिकल स्टोर हाईवे पर सिथत मोटर मैकेनिक दुकानें करफयू के प्रतिबंध से मुक्त रखते हुए खुली रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले वयकतियो को आवागमन में छूट होगी। शादी एवं संबंधित समारोह में वेंकट हाल,सामुदायिक हाल और विवाह समारोह में वयकतियो की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 25 से अधिक वयक्ती नहीं जुटेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। रैस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी। तथा 20 से अधिक वयक्ती शामिल नहीं हो सकेगा। माल वाहक वाहनों के आवागमन में छूट होगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले वयकतियो के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन में छूट होगी। पोस्ट आफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। गेहूं क्रय खरीद केन्द्र व उससे संबंधित वाहनों को छूट रहेगी। संवाददाता अमित आनंद मोनू की रिपोर्ट