आज़मगढ़: बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण करना दो भवन स्वामीयों को पड़ा महगा

आज़मगढ़ ब्यूरो।

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत करायें जा रहें नव निर्माण को प्राधिकरण रोककर किया सील। सिधारी क्षेत्र में श्री रामायण आदि द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर लगभग 25 * 40 फीट माप में बिना रोड बैंक छोड़ें 15 आरसीसी कॉलम की सहायता से किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण कार्य को प्राधिकरण द्वारा सील कराया गया के अतिरिक्त निर्माण स्थल हरबंशपुर निकट पहलवान तिराहा के समीप श्री राम नारायण व श्री श्याम लाल द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर लगभग 38 फीट माप में 8 आरसीसी कॉलम को निर्माण कराया जा रहा था जिसको प्राधिकरण में सील कर । उक्त प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माणों को सील किए जाने से पहले हितबद्ध व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस से निर्गत कर सुनवाई का समुचित अवसर देकर उक्त कार्रवाई की गई सीलबंद की कार्रवाई का उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सीलबंद की उक्त कार्रवाई से संबंधित फोटोग्राफ्स सीलबंद की कार्रवाई में अधोहस्ताक्षरी सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता सहायक अभियंता एवं अन्य समस्त कार्यालय स्टाफ सहित थाना कोतवाली शहर आजमगढ़ की पुलिस बल उपस्थित रहे आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध की कार्रवाई आगे भी रहेगी।

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