कंटेनमेंट आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए – कलेक्टर,विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश,रेलवे स्टेशनों पर कोविड संक्रमण जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त,वैवाहिक कार्यक्रम के लिए एस डी एम की अनुमति जरूरी

       जांजगीर-चांपा 13 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने आज विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि कंटेनमेंट जोन के नियम लाक डाउन की तुलना में अधिक सख्त हैं। इस अवधि में केवल स्वास्थगत कारणों से ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। दूध वितरण, पशुचारा, इक्वेरियम और अखबार हाॅकरो  को प्रातः 5ः00 से 7ः00 बजे तक की ही अनुमति दी गई है।इस अवधि में नगरीय निकाय के भीतर और अन्य चौक-चौराहों पर बैरिकेटिंग कर पुलिस विभाग द्वारा सतत जांच की जाएगी। साथ ही समय समय पर पेट्रोलिंग भी होेगी।
कलेक्टर ने कहा कि जिले से बाहर आने-जाने की अनुमति नही होगी। जिले के प्रवेश मार्गो पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। चेक पोस्ट पर पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। केवल अनुमति प्राप्त वाहन अथवा ई-पास वाले वाहन आना-जाना कर सकेंगे। ड्यूटी करने वाले अधिकारियो की बैठक लेकर गाईडलाइन की जानकारी देने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम की होगी।
रेलवे स्टेशनों में कोविड-19, संक्रमण जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त-
      कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार रेल यात्रियों की स्टेशन पर कोविड-19, संक्रमण की  जांच की जाएगी। रेल से बाहर जाने के लिए 72 घंटे पूर्व कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट होने पर ही की  यात्रा की अनुमति होगी। जांच में पॉजिटिव पाये जाने पर मरीजों को तत्काल क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। स्टेशन पर कोविड जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर सुमित गर्ग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे संबंधित नगरीय निकाय, जनपद पंचायत के अधिकारियों से समन्वय कर और जिला परिवहन अधिकारी से वाहन उपलब्ध कराकर परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। क्वारंटीन सेन्टर में चिकित्सकों द्वारा संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में उसे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की  कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने क्वारंटीन सेंटर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित निकाय के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सेंटर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समाज सेवी संस्थानों से  सहयोग लिया जा सकता है।
      सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नही पहनने वालों के खिलाफ 500 रूपये अर्थदंड की वसूली की जाएगी। जुर्माना नहीं देने की स्थिति पर 20 दिनों के लिए वाहन संबंधित थाना में जप्त किया जाएगा।
      कलेक्टर ने बताया कि विवाह आयोजन के लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य किया गया है। निवास स्थल पर विवाह आयोजित करने की शर्त पर वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन की अनुमति दी जाएगी। विवाह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। विवाह लग्न की तिथियों में राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाई होगी।
      कलेक्टर ने कहा कि कंटेनमेंट आदेश में उल्लेखित शासकीय कार्यालय संचालित होंगे। इन कार्यालयों में आमजनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विभाग जिनके कार्यालय बंद रहेंगे, उनसे संबंधित अधिकारी मुख्यालय से बाहर नही जाएंगे। आवश्यकता अनुसार कोविड प्रबंधन में उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला से बाहर आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।
       कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है। ई-पास केवल अति आवश्यक कारणों पर ही जारी किया जाएगा। ई-पास जारी करने के लिए संयुक्त कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ई-पास से संबंधित समस्याओं का निराकरण के लिए नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर, जिला पंचायत सीईओ श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, सभी एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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