सरपंच पद का मतगणना को लगा दी गई है रोक
भरगामा (अररिया) संवाददाता
भरगामा प्रखंड में दूसरे चरण में संपन्न वीर नगर पश्चिम पंचायत के ग्राम कचहरी सरपंच पद का मतगणना राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अगले आदेश तक रोक दिया गया है । मतपत्र में नाम और चुनाव चिन्ह में त्रुटि का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं पटना उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया था । उच्च न्यायालय के आदेश पर वीर नगर पश्चिम पंचायत के सरपंच पद का मतगणना जिला पदाधिकारी ने रोक दिया ।
ज्ञात हो कि बीरनगर पश्चिम पंचायत के ग्राम कचहरी सरपंच पद के प्रत्याशी इदरीश अंसारी ने जिला पदाधिकारी सहित अधिकारी को आवेदन सौंप आरोप लगाया कि ग्राम कचहरी सरपंच पद के नामांकन में मेरा नाम इदरीस अंसारी दर्ज था ।निर्वाचन कार्यालय से मुझे मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया।सम्पन्न हुए मतदान के मतपत्र में मेरा नाम इसराफिल कर दिया गया ।मतपत्र के नाम में त्रुटि के कारण पीड़ित द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया ।उच्च न्यायालय ने वीर नगर पश्चिम पंचायत के ग्राम कचहरी सरपंच पद का मतगणना अगले आदेश तक रोक दिया गया है । मतपत्र में त्रुटि के कारण वीर नगर पश्चिम कचहरी सरपंच पद का मतगणना रोकने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था की कलई खुल रही है । भरगामा में दूसरे चरण में सम्पन्न पंचायत चुनाव में चुनाव चिन्ह एवं नाम में गड़बड़ी की शिकायत आम रही ।चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी के कारण मतदान केंद्र पर प्रत्याशी एवं समर्थक के द्वारा हंगामा किया गया जिससे घंटो मतदान प्रक्रिया बाधित रहा । हंगामा को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी ।चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी के कारण शंकर पुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 के मतदाता मतदान का बहिष्कार कर दिया । मतदाता प्रशासनिक व्यवस्था को गड़बड़ी का जिम्मेदार बता कर मतदान से मना कर दिया । जिसके कारण शंकर पुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 में वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच का मतदान नहीं हो पाया । इसके अलावा दो दर्जन से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पद पर चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी का शिकायत दर्ज किया गया ।आरओ सह बीडीओ ममता कुमारी ने बताया कि वीर नगर पश्चिम पंचायत के सरपंच पद का मतगणना वरीय पदाधिकारी के आदेश पर अगले आदेश तक रोक दिया गया है ।