
कुरुक्षेत्र, प्रमोद कौशिक/संजीव कुमारी 17 अप्रैल : जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियां कुरुक्षेत्र सुनीता ने कहा कि वंचित फर्म एवं समितियां नए अधिनियम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2024 के अंतर्गत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। जो समितियां सोसाइटी एक्ट 1860 में पंजीकृत हैं, उन सभी समितियों को नए एक्ट हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 (एचआरआरएस एक्ट 2012) के अंतर्गत नवीनीकरण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जो भी समितियां पहले नवीनीकरण से वंचित रह गई थी वह विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणा इंडस्ट्री डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर फर्म से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके व निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना नवीनीकरण नए अधिनियम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2024 के अंतर्गत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो समितियां पहले से नए अधिनियम हरियाणा समितियां पंजीकरण एवं विनियम अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत हैं वह समितियां अपनी समिति के चुनाव व वार्षिक रिटर्नस आदि संबंधित दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी देरी के लिए सोसायटी स्वयं जिम्मेवार होगी।


